पड़ोसी की बिल्ली को महिला ने मार दिया पत्थर, अब हो सकती है 5 साल की जेल

muslim women

दुखी परिवार तुरंत बिल्ली के बच्चे का शव लेकर कोतवाली थाने पहुंच गया, और महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।

New Delhi, Dec 08 : एमपी के देवास जिले के कबीर नगर में एक महिला ने पड़ोसी की पालतू बिल्ली को पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, दुखी परिवार तुरंत बिल्ली के बच्चे का शव लेकर कोतवाली थाने पहुंच गया, और महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। एमपी पुलिस ने बिल्ली के बच्चे के शव का पशु चिकित्सालय में पोस्टमॉर्टम करवाया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है।

क्या है मामला ?
कबीर नगर निवासी शेर मोहम्मद की बेटी सारा अपनी ससुराल से अपने पिता के घर देवास आई थी, वो अपने साथ एक महीने की बिल्ली का बच्चा लाई थी, MP1सारा के अनुसार वो बिल्ली के बच्चे को अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती थी, दोपहर में वो अपने घर पर बैठी थी, बिल्ली का बच्चा ओटले पर खेल रहा था, तभी पड़ोसन हुसैन बी ने पत्थर मार दिया, जिसके बाद बिल्ली कुछ देर तड़पी और दम तोड़ दिया।

फिर दोनों पड़ोसियों में जमकर विवाद
जैसे ही बिल्ली के बच्चे ने दम तोड़ा, फिर तो सारा और हुसैन बी के बीच जमकर विवाद हुआ, दोनों ने कहा-सुनी होने के बाद नाराज सारा अपने पिता शेर मोहम्मद के साथ बिल्ली के मृत बच्चे को लेकर कफन में लपेटे कोतवाली थाने पहुंची और आरोपी महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, mp police2पुलिस वाले ने पहले तो मामले को समझा फिर बिल्ली के बच्चे को पोस्टमॉर्टम के लिये भेजा ।

200 रुपये में खरीदी थी बिल्ली का बच्चा
सारा ने जो पुलिस थाने में शिकायत दी है, उसके अनुसार उन्होने बताया है कि वो 6 दिसंबर को अपने ससुराल से अपने पापा के घर कबीर मोहल्ला आई थी, MPवो अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा भी लेकर आई थी, आपको बता दें कि शिकायत में दी गई जानकारी के अनुसार सारा ने इस बिल्ली के बच्चे को एक महीने पहले ही दो सौ रुपये में खरीद कर लाई थी, वो उसकी खूब देखभाल करती थी।

पुलिस ने मामला दर्ज किया
सारा की शिकायत के बाद एमपी पुलिस ने आरोपी हुसैन बी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आपको बता दें कि mp police3पुलिस ने हुसैन बी के खिलाफ बिल्ली के बच्चे की मौत के आरोप में आईपीसी की धारा 429 और 506 के तहत केस दर्ज किया है, इसके साथ ही पुलिस ने हुसैन बी को थाने भी बुलाया है।

आरोपी हुसैन बी ने क्या कहा ?
आरोपी हुसैन बी ने कहा कि मेरे घर में भी मुर्गा-मुर्गी पले हुए हैं, वो बिल्ली के बच्चे को देखकर चिल्लाने लगते थे, मुझे नहीं पता था कि बिल्ली का पता पालतू है, muslim women2मैने छोटा सा पत्थर उठाकर मारा था, ताकि वो भाग जाए, मेरा इरादा उसकी जान लेने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अनजाने में मर गई।

आरोपी ने भी दिया सारा के खिलाफ आवेदन
आरोपी महिला बी हुसैन ने भी शिकायत कर्ता सारा के खिलाफ आवेदन दिया है, उन्होने अपने आवेदन में लिखा है कि मेरे घर में भी पालतू मुर्गा-मुर्गी है, muslim women1वो बिल्ली के बच्चे को देखकर चिल्लाने लगे थे, मैंने छोटा सा पत्थर मारा था, जो जाकर उसे लगा, मुझे जानकारी नहीं थी कि बिल्ली पालतू है, उसके बाद भी सारा ने मेरे साथ अभद्रता की, उन्होने मुझे जलील करने की कोशिश की।

क्या है प्रावधान ?
मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार अगर कोई पालतू जानवर जिसकी कीमत 50 रुपये या फिर उससे ज्यादा हो, किसी व्यक्ति द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, MP Policeया फिर उसकी जान ली जाती है, तो शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है, इस केस में अगर आरोपी पर आरोप तय होते हैं, तो जुर्माने के साथ-साथ पांच साल तक की सजा भी हो सकती है।

मोहल्ले में चर्चा का विषय
सारा और हुसैन बी के बीच हुए तू-तू-मैं-मैं पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया है, सारे लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं।kanafusi हालांकि सारा के पिता उन्हें ढांढस बढा रहे हैं कि सब कुछ भूल वो आगे बढे, लेकिन सारा का कहना है कि उनकी बिल्ली की जिसने जान ली है, उसे वो आसानी से घूमने नहीं देगी, वो उन्हें जेल करवा कर रहेगी।