आलोक वर्मा और राफेल कनेक्‍शन पर राहुल गांधी के सवाल, सीबीआई आई सामने, दे डाला हर सवाल का जवाब

राफेल की फाइल आलोक वर्मा देख रहे थे, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई, राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मीडिया में ये खबर चल रही है । अब सीबीआई ने इस मामले में जवाब जवाब दिया है ।

New Delhi, Oct 26 : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के आदेश को कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने ये कहकर नया रंग देने की कोशिश की थी, कि क्‍योंकि आलोक वर्मा राफेल से जुड़ी फाइलें देख रहे थे और उन्‍हें इसमें हुए भ्रष्‍टाचार की भनक लग गई थी इसलिए मोदी सरकार ने उन्‍हें हटा दिया । इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने बयान जारी किया है । राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है ।

सीबीआई ने आरोपों से किया इनकार
सीबीआई ने उन सारी खबरों को सिरे से खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया था कि छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक वर्मा के अधीन राफेल जांच के अलावा कई महत्वपूर्ण केस की फाइलें विचाराधीन हैं ।  सीबीआई ने इस मामले में कहा कि मीडिया में आईं इस तरह की खबरें पूरी तरह से गलत हैं । वर्मा के समक्ष राफेल जांच से जुड़ी फाइलें विचाराधीन नहीं थी ।

कांग्रेस का हल्‍ला बोल
वहीं मामले में पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाना बना रही कांग्रेस इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती । कांग्रेस आज, शुक्रवार को पूरे देश में हल्‍ला बोल कर रही है । दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय और अन्‍य राज्यों की राजधानियों में सीबीआई के कार्यालयों के सामने कांग्रेस का धरना- प्रदर्शन जारी है । कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी सीबीआई निदेशक की बहाली की मांग कर रही है ।

सीबीआई ने दी सफाई
वहीं सीबीआई डायरेक्‍टर को पद से हटाए जाने की खबर को भी सीबीआई ने गलत बताया है । गुरुवार को ही सीबीआई की ओर से स्पष्ट करदिया गया कि आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से नहीं हटाया गया है और वह केवल छुट्टी पर हैं । जिसे लेकर आलोक वर्मा ने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया ।

विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग तरह से जांच के आदेश दिए हैं । केंद्रीय जांच एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच आरोप-प्रत्यारोपों की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच 10 दिन में पूरी करनी होगी । इसके साथ ही, सीबीआई के निदेशक को छुट्टी पर भेजने और उनकी जगह अंतरिम चीफ नियुक्त करने के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की अगुआई में दो हफ्ते में की जानी है । मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी ।