New Delhi, Jul 17 : पुलिस के पास अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिये हम अकसर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉरमेशन रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं, हिंदी में एफआईआर को प्राथमिकी रिपोर्ट कहा जाता है। अपराध के लिये पुलिस के पास कार्रवाई करने के लिये जो सूचना हम दर्ज करवाते हैं, इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (फर्स्ट इंफॉरमेशन रिपोर्ट) या प्राथमिकी कहते हैं। आइये आपको इसके बारे में बताते हैं।
वारंट के बिना गिरफ्तारी
एफआईआर में पुलिस आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, ये केवल संगीन अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, जानलेवा हमला इत्यादि में दर्ज की जाती है,
सजा दिलाने के लिया कार्रवाई
मामले में एफआईआर के बाद दोषी को सजा दिलाने के लिये पुलिस कार्रवाई शुरु करती है। अगर आपकी कोई चीज चोरी होती है, तो उसका दुरुपयोग होने का खतरा रहता है,
एफआईआर कहां दर्ज करवाएं
हमेशा एफआईआर घटनास्थल के नजदीकी या फिर जिस क्षेत्र में वो इलाका आता हो, वहां दर्ज करवानी चाहिये, आपातकाल की स्थिति में किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।
एफआईआर कॉपी जरुर लें
शिकायत दर्ज करवाने के बाद इसकी मुफ्त में कॉपी जरुर लेनी चाहिये। क्योंकि इसमें लिखा क्राइम नंबर बाद में भी काम आ सकता है।
जीरो एफआईआर
सामान्य तौर पर एफआईआर उसी थाने में दर्ज करवानी चाहिये, जिस इलाके में आपके साथ घटना हुई,
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