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हिजाब या भगवा गमछा, कुछ भी पहनने पर रोक नहीं… लेकिन जानें क्या कहता है हमारा संविधान

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, फिलहाल स्‍कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं ।

New Delhi, Feb 10: कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा गमछे का विवाद जारी है । हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल-कॉलेज में आने से रोका जा रहा है, वहीं भगवा गमछा पहने छात्र भी परिसर में अलाउड नहीं हैं । दरअसल विवाद के बाद छात्राएं हिजाब को अपना अधिकार बताते हुए स्कूल-कॉलेज में ये पहनकर पहुंच रहीं थी, जिसके जवाब में हिंदू छात्र-छात्राओं ने भगवा गमछा पहनकर आना शुरू कर दिया था । मामला इतना गरमा गया है कि अब विवाद हिंसक मोड़ पर आ गया है । मंगलवार को कर्नाटक के कई हिस्सों में पथराव और झड़पें हुईं । कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने परे मामले में कहा है कि स्कूल-कॉलेजों में न तो हिजाब पहनकर आ सकते हैं और न ही भगवा गमछा ।

कोर्ट में है मामला
गौरतलब है कि हिजाब पहनकर आने पर रोकने के बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है । जिसमें उनका कहना है कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है । आपको बता दें, अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है ।

इसका मतलब ये कि देश के सभी नागरिक एक समान हैं ।इसके साथ ही अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है । जिसमें कहा गया हे कि धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है । अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है । लेकिन एक खास बात इसमें ये है कि, अनुच्छेद 25(1) कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य (सरकार) इस पर प्रतिबंध लगा सकता है । हालांकि इसमें सिख धर्म को छूट दी गई है । 25(2) में प्रावधान है कि सिख धर्म के लोगों का कृपाण धारण करने और लेकर चलना धर्म का अंग माना जाएगा और उस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता।

तो क्‍या हिजाब इस्लाम का अंग नहीं…
अब ऐसे में सवाल ये है कि क्‍या हिजाब मुस्लिम लड़कियों का हक नहीं । मौजूदा हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है । मामले में सुनवाई के दौरान छात्राओं की ओर से वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का अहम हिस्सा है, न्होंने पवित्र कुरान की आयत 24.31 और 24.33 का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लाम में सिर पर दुपट्टा रखना जरूरी है । वकील ने हाईकोर्ट के 2016 के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें अदालत ने दो मुस्लिम लड़कियों को सीबीएसई की AIPMT परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दे दी थी । कोर्ट ने उस समय हिजाब को इस्लाम का अंग माना था ।

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