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13 अक्‍टूबर से पहले नंबर प्‍लेट में कर लें ये बड़ा बदलाव वरना गाड़ी होगी बंद और हो जाएगी जेल

आपको बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे।

New Delhi, Sep 15 : अगर आपके पास गाड़ी है और आपने अभी तक सरकारी आदेश के अनुसार हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं लगाई है तो 13 अक्‍टूबर के बाद आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है । अगर आपने ये काम समय से पहले कर लिया है तो अच्‍छी बात लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करवाया है तो 13 अक्‍टूबर के बाद सड़क पर आपकी शामत है । आपको इसके लिए जुर्माना ही नहीं जेल भी हो सकती है । आगे पढ़ें पूरी जानकारी …

 13 अक्टूबर से पहले बदलवा लें नंबर प्‍लेट
परिवहन विभाग अगले महीने से ऐसी गाडि़यों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करने वाला है जिसमें हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं है ।13 अक्तूबर से पहले अगर आपने ये काम करवा लिया तो ठीक वरना आप ट्रैफिक पुलिस से खुद को नहीं बचा सकें । इस काम के लिए आपके पास अभी एक महीने का वक्‍त है और तारीख नजदीक आते-आते इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ।

नंबर प्‍लेट लगवाने के लिए अभियान
इससे पहले कि ट्रैफिक वाले आपको नंबर प्‍लेट ना लगाने के लिए सजा दें, एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी । एक व्यापक जागरूकता अभियान के जरिए हर व्‍यकित को इसकी जरूरत को समझाया जाएगा । दरअसल ऐसी नंबर प्‍लेट्स के जरिए गाडि़यों की स्‍क्रीनिंग आसान हो जाएगी ।

2 अक्‍टूबर से प्रक्रिया होगी शुरू
परिवहन विभाग के मुताबिक विभाग ने पुरानी गाड़ियों का जो आंकलन किया है उसके अनुसार दिल्‍ली में 40 लाख पुरानी गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर नंबर प्लेट नहीं हैं । इनमें कार के साथ-साथ दोपहिया वाहन भी शामिल हैं । नए नंबर प्लेट को प्रापत करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी । दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं जिन पर नई नंबर प्‍लेट देने का काम किया जाएगा ।

500 रुपए का जुर्माना और जेल
परिवहन विभाग के मुताबिक वो लोग जो नंबर प्‍लेट नहीं लगवाते, 13 अक्‍टूबर के बाद उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी । 13 अक्तूबर के बाद भी अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं हुई तो आपको 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है । इतना ही नहीं 3 महीने के लिए जेल भी हो सकती है । दिल्ली में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब हो रहा है, उन्हें हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट ही मिल रही हैं।

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
भारत में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लगभग दस साल पहले अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब तक भारत के बहुत से राज्यों में ये ठीक से लागू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे। भारत में 1 जनवरी 2019 के बाद बनने वाले सभी वाहनों पर ये लागू किया जाएगा। अब कार निर्माता कंपनियां और उनके डीलर्स गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स पर रजिस्ट्रेशन मार्क लगाएंगी।

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