New Delhi, Sep 18 : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला किया गया, धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया । इसके बाद देश में समलैंगिकों को भी प्रेम और संबंध बनाने का अधिकार मिल गया । कोर्ट ने अपने एतिहासिक फैसले में माना कि ये कोई बीमारी नहीं है, अगर दो बालिग बंद कमरे में सहमति से संबंध बनाते हैं तो वह किसी भी तरह से अपराध नहीं माना जाएगा ।
आगरा में दो लड़कियों ने की थी शादी
अप्रैल महीने में आगरा की एक खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं । यहां भीम नगरी में दो लड़कियों ने सामूहिक विवाह में आपस में शादी
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में शहर के भीम नगरी में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में दो समलैंगिक लड़कियों ने शादी कर ली थी। इनमें
ऐसे बनाया फुल प्रूफ प्लान
दोनों लड़कियों के नाम सोनिया और प्रीति बताए गए हैं । इनमें सोनिया ने खुद को लड़के के तौर पर प्रजेंट किया और भीम नगरी में आयोजित
रीति रिवाजों के साथ हुई शादी
प्रीति के परिवार वालों ने सामूहिक सम्मेलन में बेटी का पूरे रीति-रिवाजों के साथ विवाह कर उसे विदा भी कद दिया । लेकिन जब इस विवाह
परिवार वालों की समझ से परे
दोनों लड़कियों के इस प्लान ने पुलिस को भी चौंका दिया । थाने में सोनिया ने खुद को बालिग बताया और कहा कि वो दोनों साथ रहना चाहते
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