New Delhi, Apr 05 : जोधपुर की एक अदालत ने काला हिरण के शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दो दशक बाद दोषी करार दिया है। उन्हें 6 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम कोठारी को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने साल 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को हुए मुकदमे कगी सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कब किया था शिकार ?
साल 1998 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के लिये जोधपुर में थे, उनके साथ ही दूसरे कलाकार भी थे,
सलमान के खिलाफ 4 केस
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ 1998 में शूटिंग के दौरान 4 केस दर्ज हुए थे, तीन केस हिरणों के शिकार और चौथा केस आर्म्स एक्ट का था,
कांकणी केस में क्या गवाही दी गई ?
गवाहों ने बताया कि जोधपुर से सटे कांकणी गांव की सीमा पर 1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया था,
कितने मामलों में सजा सुनाई, कितनों में बाकी ?
कांकणी गांव केस- इस मामले में आज आ सकता है फैसला
घोड़ा फार्म हाउस केस- 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दबंग खान हाईकोर्ट पहुंचे,
भवाद गांव केस – सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया, साथ ही एक साल की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी बॉलीवुड सुपरस्टार को बरी कर दिया, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
आर्म्स एक्ट- 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था, प्रदेश सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
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