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हिजाब विवाद पर CM योगी की दो टूक, कहा- ‘शरिया से नहीं संविधान से चलेगा देश’

कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब खुलकर बयान दिया है । CM योगी ने अपने बयान से स्‍पष्‍ट कर दिया कि देश संविधान के अनुरूप चलेगा ।

New Delhi, Feb 12: कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा देशभर में हो रही है । इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी । ज़ी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि भारत देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा । गौरतलब है कि कर्नाटक के स्‍कूलों में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद का मामला अदालत में हैं, मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है तब तक स्‍कूलों में हिजाब ना पहनकर आने के निर्देश हैं ।

हिजाब विवाद पर बोले सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा किदेश की व्यवस्था संविधान से चलेगी शरियत से नहीं । हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है । संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी । अपने बयान से योगी आदित्‍यनाथ ने ये स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वो स्‍कूलों में हिजाब के समर्थन में नहीं है ।

गर्मी शांत करने वाले बयान पर ये बोले सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे कहा कि पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है । उन्‍होंने गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर भी बात की, सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कैराना के पलायन के लिए, दंगों के लिए जिम्मेदार थे चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल आए थे, ये उनके लिए था । अपराध और अपराधियों के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेगी ।

हिजाब विवाद
गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ है, यहां स्‍कूल की ओर से यूनिफॉर्म अनिवार्य किए जाने के बाद हिजाब पहने हुई कुछ छात्राओं को प्रवेश से रोक दिया गया । इसके विरोध में लड़कियों ने प्रोटेस्‍ट किया और मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया । लड़कियां हिजाब पहनकर स्‍कूल आने की कोशिश करने लगीं जबकि इसके विरोध में कुछ स्टूडेंट भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आने लगे । फिर ऐसे मामले उडुपी के कई स्कूल-कॉलेजों से सामने आने लगे । मुस्लिम छात्राएं हिजाब को अपने धर्म का हिस्सा बता रही हैं, और इस पर रोक लगाने का विरोध कर रही हैं । मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हम राज्य सरकार और सभी हितधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे शिक्षण संस्थानों को खोलें और स्टूडेंट्स को क्लास में जल्द लौटने की अनुमति दें, इसी के साथ ही हम अगले आदेश तक सभी स्टूडेंट्स के भगवा शॉल, गमछा, हिजाब, धार्मिक झंडा या इस तरह का सामान क्लास में लेकर आने पर रोक लगाते हैं । हाई कोर्ट कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन्हीं संस्थानों तक सीमित है, जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्रों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया हुआ है ।
(Info-Zeenews.india.com)

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