New Delhi, Dec 15 : मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक की प्रथा को समाप्त करने और उसे दंडनीय अपराध बनाने को लेकर केन्द्र सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, मोदी सरकार के इस ड्राफ्ट का आठ राज्यों ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि कानून मंत्रालय ने करीब एक पखवाड़े पहले जुबानी तौर पर, लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर बैन लगाने और इसे दंडनीय और गैर-जमानती अपराध बनाने से जुड़े प्रस्तावित कानून पर सभी राज्यों से राय मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने इसी साल अगस्त में सदियों से चली आ रही इस्लाम की इस प्रथा को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया था,
आठ राज्यों का समर्थन
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कानून मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये इस ड्राफ्ट के समर्थन में एमपी, झारखंड समेत आठ राज्यों ने अब तक किया है।
तीन साल की सजा
कानून मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट में अपनी पत्नियों को ट्रिपल तलाक बोलकर तलाक देने की कोशिश करने वाले पुरुषों को तीन साल कैद की सजा और पीड़ित महिला को कोर्ट से गुहार लगाकर उचित मुआवजे के साथ-साथ नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांगने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है।
सबसे पहले यूपी ने किया समर्थन
केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट का सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने समर्थन किया है, आपको बता दें कि कानून बनने के बाद भी अगर कोई अपनी पत्नी को तीन तलाक देना चाहता है,
जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा कानून
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इसी साल अगस्त में फैसले के बाद भी ट्रिपल तलाक चालू है, अगस्त के बाद से अब तक 67 मामलों की रिपोर्ट हुई है,
केन्द्र सरकार ने बनाई थी कमेटी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रिपल तलाक की शिकायतें मिलने के मद्देनजर मोदी सरकार ने इसका समाधान निकालने का उपाय सुझाने के लिये एक कमेटी का गठन किया था,
आज होगा विचार
मोदी सरकार ने कैशलेस इकॉनमी को बढावा देने के लिये नेगोशिएबल इंस्टूमेंट्स एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है,
कानून बनने के बाद क्या होगा ?
कानून बनने के बाद पीड़ित महिलाओं को अधिकार मिलेगा, जिससे वो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपने और अपने बच्चों के लिये गुजारा भत्ते की मांग कर सकेंगी।
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