New Delhi, Mar 17 : मेघालय हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी लड़की के ऊपर यौन यमला करने से समय चाहे वो अंडरवियर पहनी हो, या ना पहनी हो, इसे रेप या बलात्कार ही माना जाएगा, ये आईपीसी की धारा 375 बी के तहत अपराध माना जाएगा, हाईकोर्ट ने 10 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है।
दोषी ठहराया
आपको बता दें कि मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की डिवीजन बेंच ने इस मामले में निचली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा,
अंतरवस्त्र नहीं निकालना रेप ना करने के सबूत नहीं
31 अक्टूबर 2018 को निचली अदालत ने आरोपित को रेप का दोषी पाया था, उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, आरोपित ने निचली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी,
निजी अंग पर हमला रेप के समान
कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है, आरोपित ने भी इस बात को कबूल किया है कि घटना वाले दिन वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर सका, भावना में बहक गया, इसलिये आरोपित को सजा से मुक्त नहीं किया जा सकता,
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