New Delhi, Jul 09 : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के माले में चार दोषियों में से 3 की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के सामने 29 वर्षीय मुकेश, 22 वर्षीय पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने फांसी की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जिसे खारिज करते हुए बेंच ने उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने सजा रखी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक स्टूडेंट से 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा था।
अब क्या है विकल्प ?
आपको बता दें कि चारों दोषियों को पिछले साल 5 मई को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था,
न्याय की पूरी उम्मीद
फैसला सुनाये जाने से पहले निर्भया के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है, उन्होने आगे बोलते हुए कहा कि
पीएम से अपील
निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिये सख्त कदम उठाएं,
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