New Delhi, Oct 23 : दीवाली से ठीक पहले देशभर में पटाखा बैन पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि क्रिसमस, न्यू ईयर के खास मौके पर रात 11.45 से 12.45 तक पटाखे जला सकते हैं, इसके अलावा दीवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे छुड़ाने की इजाजत होगी, आपको बता दें कि देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पटाखा उत्पादकों के आजीविका, उनके मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा,
दीवाली के आस-पास बढ जाता है पॉल्यूशन
मालूम हो कि सर्दियों की दस्तक होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढने लगा है, यहां के हवा की क्वालिटी खराब स्तर पर पहुंच गई है,
पराली भी है एक कारण
दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के आस-पास एयर पॉल्यूशन बढने के कुछ और भी कारण हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में किसान इस मौसम में पराली जलाते हैं,
बच्चों ने लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि पांच साल के तीन बच्चों ने प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी,
कैसर कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर प्राइस पैटर्न के अनुसार अगर किसी निवेशक के इस शेयर…
दूसरे कार्यकाल में यूपी पुलिस ने माफिया को चिन्हित करने की संख्या भी बढा दी,…
प्रदीप गवांडे राजस्थान पुरातत्व विभाग में डायरेक्टर हैं, वहीं टीना डाबी राजस्थान सरकार में संयुक्त…
आय के नए रास्ते खुल रहे हैं, अवसर का लाभ उठाएं ।मित्रों और सगे- सम्बंधियों…
इस तस्वीर में त्रिधा चौधरी ब्रालेस तो है, ही साथ ही बोल्ड कपड़े पहने नजर…
अंशुला के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो अपनी वन पीस ड्रेस…