New Delhi, Nov 04 : बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी से अलग होने के लिये कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है. आपको बता दें कि राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले तेज और ऐश के घर वाले दोनों की शादी बचाने में लगे हुए हैं। तेज प्रताप ने तो तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी है, लेकिन क्या इतनी आसानी से तलाक मिल जाएगा ? चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के लिये ये पारिवारिक कलह मानसिक अवसाद और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बट्टा लगा सकता है, कानून के अनुसार भी तलाक लेना इतना आसान नहीं है। अगर ऐश्वर्या तलाक के लिये राजी नहीं होती है, तो फिर यादव परिवार को एक बार फिर से अदालत के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।
क्यों तलाक का फैसला ?
तेज प्रताप यादव के वकील यशवंत कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पत्नी से अलग होने के लिये आवेदन किया है,
आसानी से हो जाएंगे अलग
तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, ऐसे में क्या इतने कम समय में तलाक की चाहत रखने वाले तेज को आसानी से पत्नी से अलग होने की इजाजत मिल जाएगी,
क्या कहता है भारतीय कानून
भारत में तलाक के लिये दो कानून के तहत कोर्ट से मांग की जा सकती है
हिंदू मैरिज एक्ट- 1955
स्पेशल मैरिट एक्ट- 1954
तेज प्रताप का मामला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार कोर्ट में सुना जाएगा।
तलाक मांगने के आधार
तलाक मांगने के कई आधार हो सकते हैं, जैसे शारीरिक- मानसिक रुप से प्रताड़ना देना, पार्टनर द्वारा छोड़ देना, पार्टनर द्वारा धोखा देना, पार्टनर की विक्षिप्त मानसिक स्थिति, नपुंसकता, जिसके साथ रहना आसान ना हो। पति-पत्नी के बीच अगर आपसी सहमति से अलगाव की स्थिति बनती है,
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