New Delhi, Mar 13: आपको याद होगा कि देशभर में धर्म परिवर्तन के कई किस्से सुनने को मिले थे। लेकिन अब एक राज्य में इसके खिलाफ एक कड़े एक्ट पर मुहर लगा दी है। इस राज्य में धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती वारंट होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे की बैठक चली। इस बैठक में 45 प्वॉइंट्स पर चर्चा की गई है।
शिकायतों पर गंभीर रुख
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में धर्म परिवर्तन की शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाया गया है। इसके
ये है सजा का प्रावधान
खास बात ये भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में धोखे से धर्म परिवर्तन कराया तो
10 साल तक की कैद
अब ये भी जानिए कि सजा का प्रावधान क्या है ? इसके मुताबिक धर्म परिवर्तन कराने के मामले में
परिवार भी एक्ट के दायरे में
इसके अलावा धर्म परिवर्तन में साथ देने वाले परिवार के लोगों को भी इसी एक्ट के दायरे में लाया
डीएम को देनी होगी खबर
अगर इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट को खबर नहीं दी गई, तो शादी अमान्य घोषित होगी। बिना आवेदन
ये भी है खास बात
आपको बता दें कि देशभर में धर्म परिवर्तन के मामलों के बीच उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है।
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