पत्रकारों के सवालों से बौखलाए MoS अजय मिश्रा टेनी ने दी गाली, हाथ उठाने की कोशिश, दिल्‍ली तलब

लखीमपुर हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा को फंसता देख केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा अपनी जुबान पर नियंत्रण खो बैठे । मिश्रा ने पत्रकारों से बदजुबानी कर दी है ।

New Delhi, Dec 15: लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा अब इस मामले में फंसते जा रहे हैं, अदालत ने इस घटना को साजिशन करार देते हुए आशीष पर 307 धारा के तहत केस चलाने का निर्देश दिया है । अब इस मामले में उनके पिता आपा खोते नजर आए हैं । बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना आपा खो दिया है । पत्रकारों के सवाल से बौखलाए अजय मिश्रा टेनी ने मीडियाकर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपशब्द कह दिया ।

लखीमपुर में थे अजय मिश्रा
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है । दरअसल केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री लखीमपुर के ओयल में मदर चाइल्ड केयर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे । यहां जब टेनी से जब बेटे आशीष मिश्रा पर सवाल पूछा गया तो वो बदतमीजी पर उतर आए, गाली देने लगे और हाथापाई जैसा माहौल बन गया । टेनी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि,  ‘यही सा#& जो मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी को फंसाया है, शर्म नहीं आती है कितने गंदे लोग हैं.. हॉस्पिटल है, सब है, यह नहीं दिखाई देता है।’

भड़क गए केन्‍द्रीय मंत्री
बुधवार को जब पत्रकारों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से उनके बेटे पर लगी धाराओं और एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा तो वह भड़क गए । गुस्‍से में बोले-  ‘जाकर एसआईटी से पूछो, ये तो तुम्हारे मीडिया वाले हैं न, इन्हीं सा#& ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया है, शर्म नहीं आती है, कितने गंदे लोग हैं, क्या जानना चाहते हो… एसआईटी से नहीं पूछे..।’ जो वीडियो सामने आया है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकार पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने रोक लिया । इसके बाद भी अजय मिश्रा रुके नहीं उन्‍होंने पत्रकारों को जमकर गाली दी ।
दिल्‍ली तलब
खबर है कि उनके इस आचरण से उन्‍हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। वे शाम 5.35 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे ।

ये है मामला
दरअसल लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं । मामले में जांच अधिकारी की अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को सभी आरोपियों पर हत्या गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर एक राय होकर हत्या का प्रयास और लाइसेंस असलहे के दुरुपयोग की धारा को मंजूरी दे दी है । मामले में एसआईटी इंस्पेक्टर विद्या राम दिवाकर ने अपनी जांच में लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा 279, गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 338 और गैर इरादतन हत्या की धारा 304A को खारिज कर आरोपीयों पर हत्या का प्रयास 307, खतरनाक हथियारों से लैस होकर चोट करने की धारा 326, एक प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम देने की धारा 34, और लाइसेंसी असलहा के दुरुपयोग की धारा 3/ 25 / 30 आर्म्स एक्ट को शामिल करने की कोर्ट में अर्जी डाली थी । सीजेएम ने सुनवाई के बाद इन नई धाराओं को मंजूर करते हुए सभी आरोपियों का वारंट बनाया है ।(Info from Aaj Tak)