आजम खान के बेटे 23 महीने बाद जेल से रिहा, पिता को जमानत ना मिलने पर बयां किया दर्द

azam-son (1)

जेल अधीक्षक सीतापुर सुरेश सिंह के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की रिहाई का आदेश पहले प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से उनकी रिहाई में कुछ देरी हुई।

New Delhi, Jan 16 : सपा सांसद तथा पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शनिवार देर शाम सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है, अब्दुल्ला आजम अपने पिता के साथ पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे, दोनों को 27 फरवरी 2000 को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था। आइये आपको पूरा मामला बताते हैं।

हिरासत में रहेंगे आजम खान
जेल अधीक्षक सीतापुर सुरेश सिंह के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की रिहाई का आदेश पहले प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से उनकी रिहाई में कुछ देरी हुई, उन्होने कहा कि हालांकि रामपुर कोर्ट से उनकी रिहाई के लिये एक नया आदेश भेजा गया था, अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर जिले में दर्ज 43 मामलों में जेल अधिकारियों को सभी मामलों में रिहाई के आदेश मिले, अब्दुल्ला आजम कार से परिवार के सदस्यों के साथ रामपुर गये, अभी आजम खान विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में ही हिरासत में हैं, रिहाई के बाद वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा, दमन खत्म होंगे, 10 मार्च को उत्पीड़क का तख्तापलट होगा।

बेटे ने दर्द किया बयां
जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मेरे वालिद के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किये गये हैं, बेगुनाह बीमार आदमी को जेल भेजा गया, आज भी रुकावट डाली जा रही है, उनकी जमानत होने में मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मेरे परिवार के साथ इंसाफ करेगा।

पिता-बेटे को जमानत
इससे पहले 10 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को एक आपराधिक मामले में जमानत दी थी, इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ोोस यूपी से संबंधित निचली कोर्ट 4 हफ्ते के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करें, दरअसल ये मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोरट में जमानत याचिका दायर की थी, अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड तथा पासपोर्ट के मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

https://youtu.be/xZQ4K9guCSw