अगर बैंक में नहीं सुन रहा कोई आपकी परेशानी, तो यहां ऐसे करें शिकायत

bank Complaint

अगर आपके बैंक शाखा में आपकी समस्या या परेशानी नहीं सुनी जा रही है, तो आप बैकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत कर सकते हैं।

New Delhi, Dec 24 : बैंक ने कोई अतिरिक्त चार्ज काट लिया हो, या फिर बैंक अधिकारी आपकी परेशानी या शिकायत नहीं सुन रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत बैकिंग लोकपाल को कर सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें बैंक प्रणाली से परेशानी होती है, लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, ऐसे लोग बैंकिग लोकपाल के जरिये इंसाफ पा सकते हैं।

बैंकिग लोकपाल को करें शिकायत
अगर आपके बैंक शाखा में आपकी समस्या या परेशानी नहीं सुनी जा रही है, तो आप बैकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत कर सकते हैं, SBI Bankइसके लिये आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, जिस बैंक शाखा के खिलाफ शिकायत करनी है, उसका नाम पता, ब्रांच नाम और संख्या, शिकायत करने की वजह और क्या राहत चाहते हैं, ये जानकारी देनी होगी।

कहां और कैसे करें शिकायत ?
आपको बता दें कि सभी बैकों में शिकायत सेल होती है, अगर आपको कोई शिकायत या परेशानी है, तो सबसे पहले इस सेल के अधिकारी से आप मिले और उन्हें अपनी परेशानी बताएं, अगर वो आपकी परेशानी सुनने को तैयार नहीं हैं, तो आप बैकों के टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, और उनसे कंम्पलेंट आईडी जरुर लें, ताकि अगर सुनवाई ना हो, तो दुबारा उनसे बात कर सके।

वेबसाइट के जरिये करें शिकायत
अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं निकाला जा रहा है, तो आप बैंक की वेबसाइट पर सीधे जाकर कम्प्लेंट कर सकते हैं। Bankबैंक की वेबसाइट पर शिकायत करने का ऑप्शन उपलब्ध रहता है, कुछ बैंक अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जरिये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरु कर चुके है।

1 महीने बाद लोकपाल से करें शिकायत
अगर आपके शिकायत करने के एक महीने बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा हो, तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन (लोकपाल) को इसकी शिकायत कर सकते हैं, Bank1आपको बता दें कि बैकिंग लोकपाल के पद पर सीनियर अधिकारी होते हैं, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है, इनका काम बैंक ग्राहकों की समस्या सुनकर उनका समाधान करना होता है।

यहां से प्राप्त करें एड्रेस
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, कि लोकपाल ऑफिस के एड्रेस और नंबर कहां से मिलेगा, तो आपको RBIबता दें कि सभी कमर्शियल, रीजनल और रुरल बैकों में लोकपाल अधिकारी नियुक्त होते हैं, इनके ऑफिस ज्यादातर प्रदेशों में राज्य की राजधानी में होते हैं, आरबीआई की वेबसाइट के जरिये आप आसानी से इनके ऑफिस का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर हासिल कर सकते है।

ई-मेल से भी करें शिकायत
जिस क्षेत्र में आपका बैंक आता हो, वहीं के लोकपाल के पास आप शिकायत करें, आप कागज पर शिकायत लिखकर भेजने के अलावा ई-मेल के जरिये भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। emailजल्द ही लोकपाल ऑफिस से आपको फीडबैक दिया जाएगा, कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।

कोई चार्ज नहीं लगेगा
अगर आप लोकपाल के पास किसी परेशानी या शिकायत लेकर पहुंचते हैं, तो कस्टमर को इसके बदले कोई चार्ज नहीं देना होगा, Rupeesअगर आपसे शिकायत के बदले किसी तरह की फीस या रिश्वत की मांग की जाती है, तो आप उनकी भी शिकायत कर सकते है।

सीधे लोकपाल के पास ना जाएं
अगर आप बिना बैंक में शिकायत किये, सीधे लोकपाल के पास जाते हैं, तो आपकी कंम्पलेंट बैंकिंग लोकपाल रिजेक्ट कर सकते है, Complaintइसलिये पहले अपने बैंक में शिकायत करें, जब वहां से परेशानी का हल ना निकले, तो फिर आप लोकपाल का रुख करें, अगर आप बैंकिग लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो तीस दिनों के भीतर अपीलेट अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास कंज्युमर फोरम में जाने का भी रास्ता खुला हुआ है।