सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को आदेश दिया था कि अनिल अंबानी 4 सप्ताह के भीतर पूरी रकम चुकाएं, नहीं तो अगले तीन महीने के लिये उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
New Delhi, Mar 19 : रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सर्वोच्च न्यायालय की डेडलाइन पूरी होने के एक दिन पहले ही एरिक्सन का बकाया चुका दिया है, इससे वो जेल जाने से बच गये, रिलायंस कम्युनिकेशन ने सोमवार को टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्शन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, इस राशि में जुर्माना के साथ-साथ ब्याज की रकम भी शामिल है।
कोर्ट ने दिया था आदेश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को आदेश दिया था कि अनिल अंबानी 4 सप्ताह के भीतर पूरी रकम चुकाएं, नहीं तो अगले तीन महीने के लिये उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, एरिक्सन के साथ बकाया भुगतान मामले में कोर्ट की अवमानना का भी दोषी पाया गया था।
भाई-भाभी को धन्यवाद
अनिल अंबानी ने इस संकट की घड़ी में मदद के लिये अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को धन्यवाद कहा है, उन्होने कहा कि ऐसे मौके पर मदद करके उन्होने दिखाया, कि अपने पारिवारिक मूल्यों के प्रति और सच्चाई के साथ खड़े रहना कितना जरुरी है, मैं और मेरा परिवार बेहद खुश है, हम पुरानी बातों से आगे निकल आये हैं, बड़े भाई के इस कदम से हम उनके आभारी हैं।
कोर्ट ने दी थी चेतावनी
20 फरवरी को कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेश के चेयरमैन अनिल अंबानी को जानबूझ कर उसके आदेश का उल्लंघन करने और टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था।
6 साल पुराना विवाद
रिलायंस कम्युनिकेशन का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिये एरिक्सन ने साल 2014 में कंपनी के साथ सात साल का करार किया था, बाद में एरिक्सन ने आरोप लगाया, कि रिलायंस ने 1500 करोड़ रुपये उनके नहीं चुकाये हैं, बाद में 2018 में दिवालिया प्रक्रिया के तहत एरिक्शन 550 करोड़ रुपये में मामला रफा-दफा करने को राजी हो गया, जिस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर तक राशि भुगतान करने को कहा, कंपनी ने डेडलाइन तक सिर्फ 118 करोड़ रुपये ही चुकाये थे।