नप गए लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले के एक और मामले में हुई सजा, जाएंगे जेल लगा जुर्माना

चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में दोषी लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है । लालू फिलहाल रांची के अस्‍पताल में इलाज करवा रहे हैं ।

New Delhi, Feb 21: चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में आज सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुना दी है, इसके साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी । आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव इस समय रांची के रिम्‍स में इलाज करवा रहे हैं ।

लालू यादव पर लगी धाराएं
सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया था, इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे । आपको बता दें चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

डोरंडा ट्रैजरी से अवैध निकासी का है मामला
लालू प्रयास यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है । इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था जिसमें 170 लोग आरोपी थे । मामले में 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए, वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है । इस पांचवे केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है ।

क्‍या बोले नीतीश कुमार?
लालू प्रसाद यादव को सजा होने के बाद मीउिया के सवालों का जवाब देते हुए बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीया कुमार ने कहा, हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। जो लोग उसके साथ हैं, केवल वही हैं जिन्होंने उसके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। वे लोग भी मेरे पास आए लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि आप मामला दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन यह मेरा काम नहीं है ।