अनलॉक 4 – फटाफट जानिये, क्या नये बदलाव हुए और क्या पहले जैसा ही रहा

lockdown

मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है।

New Delhi, Aug 30 : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिये नया दिशा-निर्देश जारी किया है, ये नया दिशा निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे, इनके तहत केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन के बाहर और भी गतिविधियों की अनुमति दिये जाने का रास्ता साफ कर दिया है।

अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश में नया क्या है
इनके तहत मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में ये भी कहा है कि राज्य सरकारें केन्द्र से परामर्श किये बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेगी।
21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिये स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

दिशा निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौंवी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिये स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।
ओपेन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोले जाने की अनुमति दे दी गई है।

क्या पहले जैसा ही रहेगा
कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये इलाकों में तीस सितंबर तक कड़ा लॉकडाउन जारी रहेगा।
स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा दिशा-निर्देशों में ये भी बताया गया है कि राज्यों के अंगर और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिये होने वाले यातायात पर भी कोई रोक नहीं होगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे, इन्हें छोड़ बाकी सभी गतिविधियों की छूट होगी, अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी।
अधिक खतरे की स्थिति में जो लोग हैं, जिनमें 65 साल से ज्यादा के लोग कई बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिला और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों या आवश्यक सुविधाओं के इंतजाम के लिये बाहर ना निकलना पड़े।