विजय माल्या से छीन गया लंदन वाला आलीशान बंगला, कोर्ट का बड़ा आदेश

vijay mallya

विजय माल्या की अर्जी पर लंदन हाईकोर्ट के जज मैथ्यू मार्श ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माल्या परिवार को कर्ज की राशि चुकाने के लिये और ज्यादा समय देने का कोई आधार नहीं है।

New Delhi, Jan 19 : भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या कर्ज के भारी बोझ से दबे हैं, इसके चलते अब लंदन स्थित आलीशान घर भी उनके हाथ से जा चुका है। आपको बता दें कि ब्रिटिश कोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में विजय माल्या की अर्जी को खारिज कर दिया है, दरअसल इस घर को खाली करने का आदेश जारी हुआ था, जिस पर रोक लगाने के लिये माल्या ने मांग की थी, ब्रिटिश कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है।

क्या कहा
विजय माल्या की अर्जी पर लंदन हाईकोर्ट के जज मैथ्यू मार्श ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माल्या परिवार को कर्ज की राशि चुकाने के लिये और ज्यादा समय देने का कोई आधार नहीं है,  ऐसे में साफ है कि अब विजय माल्या को इस शानदार बंगले से हाथ धोना पड़ेगा, आपको बता दें कि माल्या को स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज चुकाना है।

संपत्ति को सूचीबद्ध
ये मामला विजय माल्या की कंपनियों में से एक रोज कैपिटल वेंचर्स द्वारा लिये गये कर्ज से संबंधित है, जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व बॉस, उनकी मां ललिता तथा बेटे सिद्धार्थ माल्या को संपत्ति के कब्जे के अधिकार के साथ सह-प्रतिवादी के रुप में सूचीबद्ध किया गया था।

मां इसी घर में रहती है
आपको बता दें कि माल्या को लंदन स्थित जिस घर से हाथ धोना पड़ा है, उसमें उनकी 95 वर्षीय मां रहती हैं, साल 2016 के मार्च में माल्या भारत छोड़ ब्रिटेन भाग गया था, भारत में उस पर 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, इन मामलों में माल्या वांछित हैं, कई बैकों ने ये कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस को दिये थे।