इस तरह से मिलता है बंदूक का लाइसेंस, मात्र 100 रूपये में आप बन सकते हैं ‘गनमैन’

आप बंदूक रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस कैसे मिलेगा ये हम आपको बताए दे रहे हैं, केवल 100 रूपये का खर्चा है।

New Delhi, Feb 18: ये बहुत सही जानकारी हम आपको दे रहे हैं, टॉप ऑफ ऑल कि इस जानकारी में आपको वो सारी बातें मिल जाएंगी, जो आप सोचते होंगे, पूछते होंगे लेकिन पता नहीं चल पाती होंगी, बंदूक तो आप जानते ही होंगे, राइफल, पिस्तौल वगैरह भी, अक्सर शादियों में भी देखा होगा किस तरह लोग फायरिंग करते हैं, आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि काश आपके पास भी ये होता, लेकिन ये सारे हथियार ऐसे ही कोई अपने पास नहीं रख लेता है। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अब आप ये पूछेंगे कि लाइसेंस कहां से मिलता है, कसे बनता है तो उसी का जवाब हम दे रहे हैं, नीचे पढ़िए तो सही।

किस तरह के हथियार रख सकते हैं
लाइसेंस कैसे बनता है उस से पहले ये बता देते हैं कि भारत में लोग किस तरह क हथियार अपने पास रख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दिया जाता है। वो भी सिर्फ NBP यानि नॉन प्रॉहिबिटेड बोर के तहत ही हथियार ले सकते हैं।

लाइसेंस लेने की शुरूआत
सबसे पहले तो आपको लाइसेंस के लिए एक फॉर्म भरना होगा, इस फॉर्म को आप www.mha.nic.in/ArmsLicence से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह के हथियार के लिए इसी फॉर्म को भरना होता है। जो जरूरी दस्तावेज चाहिए वो आप इस फॉर्म के साथ भरकर जमा करिए। इस फॉर्म को आर्म लाइसेंसिंग ऑफिस में जमा करना होता है। यह ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिशनर या पुलिस कमिशनर दफ्तर में हो सकता है।

कौन कौन से डॉक्टूमेंट चाहिए
अब ये भी जान लीजिए कि लाइसेंस के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको एड्रेस प्रूफ, उम्र का प्रूफ, फिटनेस सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारी दूसरे कई डॉक्युमेंट्स की डिमांड कर सकता है। लाइसेंस की जरूरत और नेचर के हिसाब से भी डॉक्युमेंट्स बुलवाए जा सकते हैं।

ये भी जान लीजिए
लाइसेंस के बारे में एक बात ये भी जान लीजिए, प्रोहिबिटेड बोर वाले हथियारों के लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है। वहीं नॉन प्रोहिबिटेड बोर (NPB) हथियारों के लिए लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाते हैं।

एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर
जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करे तो सावधानी बरतें नहीं तो एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद पुलिस आपके रिकॉर्डस चेक करती है। कोई पुलिस केस तो नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। आपके आस पास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जाती है। साथ ही शारीरिक और मानसिक सेहत भी देखी जाती है।

इंटरव्यू होता है
उसके बाद आपको बंदूक के लाइसेंस के लिए इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है, जिस में पूछा जाता है कि आपको हथियार क्यों चाहिए। उसके बाद आपकी रिपोर्ट क्रिमिनल ब्रांच के साथ ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास जाती है। अगर यहां से कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आ बंदूक खरीद सकते हैं।

इतनी फीस लगती है
ये सबसे शानदार जानकारी है, पिस्तौल, रिवॉल्वर और रिपिटिंग राइफल के लिए लाइसेंस फीस 100 रुपए है। इनकी रिन्यूअल फीस 50 रुपए है। 22 बोर राइफल के लाइसेंस की कीमत 40 रुपए और रिन्यूअल फीस 20 रुपए है। एमएल गन, एयर गन के लिए 10 रुपए फीस लगती है। रिन्यूअल के लिए 5 रुपए फीस लगती है। तो देखा आप 100 रूपये तक में इतने सारे हथियारों के लाइसेंस हासिल कर सकते हैं।